राजस्थान: हाइवे पर शराब ठेकों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

राजस्थान: शराब ठेकों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हाइवे पर नहीं खुलेंगे ठेके

राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब ठेकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब राज्य की सभी प्रमुख हाइवे और राष्ट्रीय मार्गों पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत का कहना है कि हाइवे पर शराब ठेकों की उपस्थिति सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के लिए खतरा पैदा करती है। इससे हादसों और शराब से संबंधित अपराधों में बढ़ोतरी की संभावना रहती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि पहले से संचालित हाइवे ठेकों को बंद कर दिया जाए और नए ठेकों के लिए सख्त नियम बनाए जाएं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस आदेश का स्वागत किया और कहा कि जल्द ही नई गाइडलाइन के अनुसार ठेकों का पुनर्गठन किया जाएगा।

राजस्थान के नागरिकों और पर्यटकों के लिए यह निर्णय सुरक्षा और कानून के अनुपालन को बढ़ावा देगा। राज्य पुलिस और जिला प्रशासन को भी आदेशों को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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Author: Umesh Kumar

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