कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 19 सितंबर तक अदालत में पेश होने के आदेश
संगरूर/चंडीगढ़: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने उनके खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। वारंट जमानती होने के कारण उन्हें अदालत में उपस्थित होकर जमानत लेने का अवसर मिलेगा।
यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से की थी। इसी बयान को लेकर अदालत में मामला दर्ज किया गया था।
अदालत द्वारा वारंट जारी किए जाने के बाद अब निर्धारित तिथि तक खरगे को अदालत में पेश होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
नोट: जमानती वारंट का अर्थ गिरफ्तारी नहीं होता, बल्कि संबंधित व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने और जमानत प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है।








