नाबालिग से रेप: जयपुर में रिश्तेदार गिरफ्तार

नाबालिग से रेप एवं ब्लैकमेल: जयपुर में रिश्तेदार गिरफ्तार

जयपुर (राजस्थान) में रेप का एक गंभीर मामला सामने आया है जिसमें एक रिश्तेदार पर अपनी नाबालिग संबंधी के साथ यौन अपराध, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और धमकी देने का आरोप लगा है। घटना चाकसू थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में हुई, जहाँ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

इसी बीच पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता की उम्र नाबालिग है और वह अपने घर के आसपास ही रहती थी। आरोपी, जिसका पीड़िता से रिश्ता है, ने पहले विश्वास जीतकर उसके साथ निकटता बनायी और फिर उसे धमकियों के सहारे अपने वश में कर लिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड किये और फिर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिया। परिवार को इसके बारे में जानकारी मिलने पर पीड़िता ने अपने पिता के साथ चाकसू थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई।

वहीं पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कहा कि यदि पीड़िता ने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो और अश्लील सामग्री को सोशल मीडिया पर फैलाकर उसका और उसके परिवार का नाम खराब कर देगा। इसके अलावा उसने जान से मारने की भी धमकी दी थी। पीड़िता डर और तनाव में थी, इसी वजह से उसने देर तक इस बात को परिवार से साझा नहीं किया।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने जब बेटी से संपूर्ण घटना की जानकारी ली तो उन्होंने तुरंत चाकसू थाना में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने मीडिया को बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान बताई है और आगे की जांच जारी है।

इसी बीच पुलिस ने कहा कि इस तरह के मामलों में समाज में अधिक जागरूकता और सतर्कता जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए परिवारों को अपने बच्चों के ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि अश्लील सामग्री बनाना, फैलाना और ब्लैकमेल करना कानूनी अपराध है और इसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है।

इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की भयभीत करने वाली धमकियों और जबरन दुष्कर्म के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है और पीड़ितों के संरक्षण तथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी की पहचान, मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया पोस्ट से मिले सबूतों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।

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Author: Umesh Kumar

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