हरियाणा में छह महीने तक डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक, सरकार ने लागू किया एस्मा
एस्मा को हरियाणा सरकार ने मंगलवार को राज्यभर में लागू कर दिया है, जिसके बाद अब अगले छह महीनों तक डॉक्टर किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग और सभी सरकारी मेडिकल संस्थानों पर तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने इसे आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी कदम बताया है।
यह फैसला तब लिया गया जब प्रदेश के कुछ जिलों में मेडिकल स्टाफ ने मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू होने के बाद अब हड़ताल, काम बंद या सेवाएं बाधित करना दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसकी सजा में जेल और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं।
सरकार का कहना है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट जनहित के खिलाफ होगी। इस एक्ट के तहत डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मचारी और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी दायरे में आएंगी। प्रशासन ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को आदेश की कॉपी भेज दी है।
एस्मा लागू करने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि बातचीत का दरवाजा खुला है, लेकिन मरीजों के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। फिलहाल सभी चिकित्सा संस्थानों में व्यवस्था सामान्य है और सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं।
Author: Umesh Kumar
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