महिला ड्राइवरों की नियुक्ति और साइबर सेंटर

जयपुर हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार को दिए निर्देश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को भजनलाल सरकार को निर्देश दिए कि राज्य में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति की जाए और एक प्रभावी साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। न्यायालय ने यह आदेश पुलिस विभाग और परिवहन विभाग की सुनवाई के बाद दिया।

कोर्ट ने पाया कि महिला सुरक्षा और साइबर अपराध नियंत्रण के लिए मौजूदा व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं। आदेश में कहा गया कि पुलिस विभाग नए केंद्र की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाए और परिवहन विभाग महिला ड्राइवरों के चयन में त्वरित कदम उठाए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को तीन महीने के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया।

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Author: Umesh Kumar

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