असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक
हाईकोर्ट ने राजस्थान में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया जाता, तब तक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में कई अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया का सिलेबस स्पष्ट रूप से जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने दलील दी कि बिना सिलेबस के परीक्षा करवाना पारदर्शिता और निष्पक्षता के खिलाफ है।
जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले विस्तृत और विषयवार सिलेबस सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद ही नई परीक्षा तिथि घोषित की जाए।
RPSC अधिकारियों ने बताया कि वे कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही सिलेबस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है और अब सिलेबस स्पष्ट होने का इंतजार है।
Author: Umesh Kumar
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